केंद्र ने लिया विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष

केंद्र ने लिया विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय, जानें- क्या बताए गए हैं कारण और लाभ |

केंद्र ने विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय किया है।

केंद्र ने भारत में विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय किया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार यह निर्णय क्यों ले रही है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष करने से क्या लाभ होंगे।

नई दिल्ली, जागरण स्पेशल। केंद्र सरकार ने भारत में विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय किया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार यह निर्णय क्यों ले रही है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष करने से क्या लाभ होंगे, खासकर स्वास्थ्य संबंधी। इस निर्णय तक पहुंचने के लिए सरकार की तरफ से क्या राह अपनाई गई और महिलाओं के विवाह से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं

प्रमुख राज्यों में महिलाओं के विवाह की औसत आयु

   प्रदेश    आयु
बिहार21.8
छत्तीसगढ़21.8
दिल्ली23.7
हरियाणा22.5
हिमाचल23.4
जम्मू-कश्मीर25.1
झारखंड21.9
मध्य प्रदेश21.4
ओडिशा21.9
पंजाब23.5
राजस्थान21.5
उत्तर प्रदेश22.2
उत्तराखंड22.3
बंगाल     21.2

स्त्रोत सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, 2017 के आंकड़े

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