शराबी जल्‍द ही आएंगे जेल से बाहर CM Nitish Kumar

बिहार में सारे शराबी जल्‍द ही आएंगे जेल से बाहर, केस भी होगा बंद; आधी कीमत देकर छूटेगी गाड़ी 

Bihar Liquor Ban बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद सरकार सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है।

     पटना। Bihar News बिहार में शराबबंदी संशोधन कानून का लाभ जेल में पहले से बंद शराबियों को भी मिलेगा।

  • पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद अभियुक्त भी अब जेल से रिहा हो जाएंगे।
  • जिन अभियुक्तों की 30 दिन की मियाद पूरी हो गई होगी वह तो जेल से बाहर आएंगे ही, इसके अलावा हाल में पकड़े गए शराबी जिनकी 30 दिन की मियाद पूरी नहीं हुई है वह भी दो हजार से पांच हजार तक का जुर्माना भरकर रिहा हो सकेंगे।
  • अदालतों में कम होंगे मुकदमे, जेलों में घटेगी भीड़ शराब पीने के मामले में जेल गए लोगों को अपना केस खत्‍म करने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष समर्पण प्रपत्र दाखिल करना होगा। शराबबंदी संशोधन कानून की नियमावली में यह प्रविधान किया गया है।
  • नई नियमावली की गजट अध‍िसूचना हो गई जारी कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मंगलवार को गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
  • 15 दिन के अंदर देना होगा जुर्मानाशराब के मामले में सील किए गए परिसर को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है।जुर्माने की राशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से कम नहीं होगी।

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