‍ 24th February – केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस

‍ 24th February – केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 

  1. आबकारी विभाग के अधिकारियों के बीच सेवा में एकता और ईमानदारी की भावना पैदा करना, और जनता को बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करना।
  2. यह दिन 24 फरवरी 1944 को अधिनियमित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना का प्रतीक है
  3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के बारे में
  4. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) भारत में सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है।
  5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा
  6. वित्त अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के साथ, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) कर दिया गया।
  7. माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधिनियमन के कारण परिवर्तन की आवश्यकता थी, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर में समेकित कर दिया है।

अध्यक्ष
श्री विवेक जौहरी

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