SEBI ने लिस्टेड कंपनियों को दिया निर्देश-एमडी और सीईओ 2024

SEBI ने लिस्टेड कंपनियों को दिया निर्देश- अप्रैल 2024 से पहले चेयरपर्सन, एमडी और सीईओ के पद अलग-अलग करें |

यह रेगुलेशन बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की 500 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगा।

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों को अप्रैल 2024 तक अलग-अलग करने का निर्देश दिया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के मुताबिक नए दिशा-निर्देशों का लक्ष्य प्रमोटर्स के पद को कमजोर करना नहीं है।

 कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों को अप्रैल 2024 तक अलग-अलग करने का निर्देश दिया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के मुताबिक नए दिशा-निर्देशों का लक्ष्य प्रमोटर्स के पद को कमजोर करना नहीं है। लिस्टेड कंपनियों को पहले एक अप्रैल, 2024 तक चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के पद को अलग-अलग करना था लेकिन इंडस्ट्री के आग्रह के बाद इस दिशा-निर्देश के अनुपालन के लिए दो और साल का समय दिया गया। 

यह रेगुलेशन बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की 500 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगा। 

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