इजाजत के बिना किसी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना यूएई में अपराध

इजाजत के बिना किसी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना अब यूएई में अपराध, लगेगा भारी जुर्माना और होगी जेल की सजा 

अश्लील सामग्री शेयर करने पर जेल की सजा के साथ 500,000 दिरहम का जुर्माना

यूएई में लोगों को भड़काने वाली जानकारी जो दहशत का कारण बनती है या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को नुकसान पहुंचाती है अगर ऐसी जानकारी कोई साझा करता है तो उसे एक साल की जेल और 100000 दिरहम का जुर्माना।

नए साइबर कानून के तहत ये है सजा का प्राविधान

-लोगों को भड़काने वाली जानकारी, जो दहशत का कारण बनती है या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को नुकसान पहुंचाती है, अगर ऐसी जानकारी कोई साझा करता है, तो उसे एक साल की जेल और 100,000 दिरहम का जुर्माना।

-झूठे समाचार, अफवाहें, भ्रामक या गलत जानकारी जो आधिकारिक घोषणाओं का खंडन करती है- एक साल की जेल और 100,000 दिरहम का जुर्माना।

-महामारी, आपात स्थिति या संकट के दौरान फेक न्यूज फैलाने पर दो साल की जेल और दो लाख दिरहम का जुर्माना।

-किसी शख्‍स का उनकी सहमति के बिना फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर छह महीने की जेल या 150,000 दिरहम और 500,000 दिरहम जुर्माना।

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-दुर्घटना या संकट पीड़ितों की तस्वीरें या वीडियो, चाहे मृत हों या घायल साझा करने पर छह महीने की जेल या 150,000 दिरहम और 500,000 दिरहम जुर्माना।

-भ्रामक या गलत विज्ञापन देने पर जेल की सजा या 20,000 दिरहम और 500,000 दिरहम जुर्माना।

– सूचना या डेटा जो किसी विदेशी देश को बदनाम करता है, उसे साझा करने पर छह महीने की जेल या 100,000 दिरहम और 500,000 दिरहम जुर्माना।

– अश्लील सामग्री शेयर करने पर जेल की सजा के साथ 500,000 दिरहम का जुर्माना।

– ऐसी सामग्री जिसमें ईशनिंदा शामिल है और धर्मों को बदनाम करती है साझा करने पर जेल की सजा के साथ दस लाख दिरहम का जुर्माना।

ऐसी सामग्री जो बिना लाइसेंस वाले चिकित्सा उत्पादों(दवाइयां) का प्रचार करती है शेयर करने पर जेल की सजा और/या जुर्माना।

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