‍क्यूं उमरकैद की सजा को 14 साल मना जाता है?? 

‍क्यूं उमरकैद की सजा को 14 साल मना जाता है?? 

दरअसल, इसकी एक वजह है. ऐसा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के एक प्रोविजन की वजह से है जिसमें 14 साल की लिमिट का जिक्र किया जाता है. इस प्रोविजन के अनुसार जब अपराधी 14 साल की सजा काट लेता है तो उसके व्यवहार के आधार पर उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमिटी के पास भेजा जाता है. वहीं इस मामले में राज्य सरकार ही इसकी सजा में कमी कर सकती है.

हालांकि कई ऐसे केस होते हैं, जिनमें यह सजा कम नहीं हो पाती है.

राज्य सरकारों की ओर से कई लोगों की सजा माफ कर दी जाती है, जिससे लोग समझते हैं कि उम्रकैद में 14 साल बाद ही रिहाई मिल जाती है. आपने देखा होगा कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कई कैदियों की रिहाई कर दी जाती है, वो इसी वजह से होती है.

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